Publish Date: 2024-02-19 19:40:52
इनकम टैक्स (Income Tax) विवाद के पुराने मामले खत्म करने को लेकर आदेश जारी हो गया है. इसका फायदा देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को होगा.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अंतरिम बजट (Budget 2024) में हुई घोषणा के मुताबिक टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को ये राहत दी है.
असेसमेंट ईयर 2009-10 तक के 25 हजार रुपए तक के टैक्स विवाद के मामले इनकम टैक्स विभाग वापस लेगा. इससे पुराने टैक्स विवाद के मामले खत्म हो जाएंगे.
इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2010-11 से लेकर असेसमेंट ईयर 2014-15 तक के 10 हजार रुपए तक के टैक्स विवाद के मामले खत्म कर दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्स विवाद के मामलों को लेकर 1 फरवरी को ये बड़ा एलान किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि कई विवादित टैक्स डिमांड हैं, जिनमें से कुछ 1962 के हैं, जिससे ईमानदार टैक्सपेटर्स को चिंता हो रही है, इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया.
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